केंद्र- राज्य संबंध से संबंधित अनुच्छेद

केंद्र- राज्य संबंध से संबंधित अनुच्छेद

◼️केंद्र राज्यों का संबंध संविधान के भाग 11(अनुच्छेद 245-263) में दिया गया है

 

◼️अनुच्छेद 245

संसद देश में कानून बना सकती है।

विधानमंडल राज्य में कानून बना सकती है।

 

◼️अनुच्छेद 246

संघ सूची ,राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख।

 

◼️ अनुच्छेद 247 

अतिरिक्त न्यायालय बनाया जा सकता है।

 

◼️अनुच्छेद 248

अवशिष्ट सूची।

जो विषय बाद में जुड़े जाएंगे वह केंद्र सरकार के विषय में जोड़े जाएंगे। ex-इसरो, डीआरडीओ, साइबर क्राइम आदि।

 

◼️अनुच्छेद 252

दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति हो तो संसद राज्य सूची में भी कानून बना सकती है।

 

◼️ अनुच्छेद 253 

अंतर्राष्ट्रीय करार या समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची में भी कानून बना सकती है।

 

◼️अनुच्छेद 254

विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो संसद के कानून से असंगत हो या मेल ना खाता हो।

 

◼️अनुच्छेद 263

अन्तर्राजीय परिषद का उल्लेख।

सभी राज्य और यूटी के मुख्यमंत्री की केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में तीन बार मीटिंग

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